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झारखंड में चारा घोटाला मामले में 52 को सजा जबकि 37 बरी

रांची (वार्ता). अविभाजित बिहार के बहुचर्चित अरबों रुपए के चारा घोटाले के कांड संख्या (आरसी 48ए/96) डोरंडा कोषागार मामले में सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने फैसला सुना दिया है। अवैध निकासी मामले में कुल 124 आरोपितों में से 52 को तीन साल एवं तीन साल से कम की सजा हुई है जबकि 37 आरोपितों को बरी कर दिया गया है। साथ ही 35 आरोपितों की सजा के बिंदू पर एक सितम्बर को सुनवाई होगी। यह मामला 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। डोरंडा कोषागार से यह अवैध निकासी वर्ष 1990-91 एवं 1994-95 के दौरान फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर की गई थी।