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घटिया खाद्य पदार्थ बेचने पर दो दुकानदारों पर लगाया एक लाख का जुमार्ना

धर्मशाला (वार्ता). हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के चंबी और नगरोटा बगवां क्षेत्र के दो दुकानदारों को मिस ब्रांडेड और घटिया समान बेचने पर न्याय निर्णायक अधिकारी (एडजुकेटिंग आॅफिसर) एडीएम कांगड़ा की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कुल एक लाख रुपए का जुमार्ना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुगंधी कौंडल ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले इसके खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों में बेचे जाने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करता है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए उन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले के चंबी और नगरोटा बगवां क्षेत्र से लिए गए खाद्य पदार्थों में इमली और गच्चक के दो नमूने विश्लेषण रिपोर्ट में मिस ब्रांडेड और घटिया पाए गए थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद खाद्य पदार्थ बेचने वाले फूड बिजनेस आॅपरेटर्स (एफबीओ) के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी एवं एडीएम कांगड़ा रोहित राठौड़ की अदालत में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में न्याय निर्णायक अधिकारी तथा एडीएम कांगड़ा राठौड़ की अदालत ने मुकदमे के बाद दोनों एफबीओ को दोषी करार देते हुए उन पर 50,000-50,000 रुपये का जुमार्ना लगाया। इसके अलावा वसूली विभाग को एफबीओ से जुमार्ना राशि वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम कांगड़ा ने दुकानदारों को मिस ब्रांडेड, घटिया और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के भंडारण, वितरण और बिक्री न करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कामों में संलिप्त पाए जाने वाले दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।