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नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपितों को कारावास

-गुजसिंहपुर थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व हुई थी वारदात
श्रीगंगानगर।
नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपितों को पोक्सो न्यायालय द्वितीय ने कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है। पोक्सो न्यायालय द्वितीय की विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर ने बताया कि नाबालिग के पिता ने गजसिंहपुर थाना में नवम्बर 2018 में परिवाद पेश किया। इसमें बताया कि वह तीन चार से काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था। सुबह घर से फोन आया कि नाबालिग घर पर नहीं है। सूचना पाकर घर पहुंचा तो घर वालों ने बताया कि रात को सभी लोग खाना खाकर सो गए। सुबह उठे तो नाबालिग नहीं मिली। आस-पास पता किया तो घर के पास रहने वाला देवीलाल भी घर से गायब मिला। देवीलाल ही नाबालिग का बहला- फुसला कर ले गया। पुलिस ने परिवाद के आधार पर मुकद्दमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। दौराने अनुसंधान सामाने आया कि देवीलाल नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले गया। इस काम मे उसके चाचा के लड़के राजू उर्फ राजाराम ने सहयोग किया। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया और आरोपित देवीलाल व राजू को गिरफ्तार किया । विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर ने बताया कि प्रकरण का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश ने देवीलाल पुत्र गोविन्दराम को धारा 363 व 366 में दोषी मानते हुए 3-3 साल कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने के साथ धारा 5(एल)/6 में दोषी मानते हुए 10 साल कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जबकि राजू उर्फ राजाराम पुत्र रूपाराम को धारा 363-366 में 3-3 साल कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 13 गवाह और 27 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।