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जमीन विवाद को लेकर हत्या के 8 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

प्रतापगढ़। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेन्द्रसिंह सिसोदिया ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जानलेवा हमला कर हत्या करने के आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। लोक अभियोजक ललितकुमार भावसार ने बताया कि पारसोला थाने में छायणी चरपोटिया बड़ा गांव निवासी पिंटू पुत्र अणदा मीणा ने 8 अक्टूबर 2017 को रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उसके पतिा अणदा मीणा बाइक लेकर किसी काम से पारसोला गए थे। वहीं पिंटू और उसका भाई शम्भू दोनों पैदल ही छायणी नए घर से चरपोटिया बड़ा में पुराने घर जा रहे थे। रास्ते में गटार घाटी के पास पहुंचे, जहां उसके पिता सामने आते दिखे। इसी दौरान पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ लोग छुपे हुए थे। सभी के हाथों में लाठियां, कुल्हाड़ी, पत्थर, सलीया लेकर बाहर आए। सभी ने मिलकर पिता अणदा पर हमला कर दिया। उन्हें अपहरण कर नारायण मीणा के घर के आंगन में ले गए। इस दौरान दोनों भाइयों ने दौड़ते हुए अन्य लोगों को अवाज लगाई। इस पर परिवार व अन्य लोग छायणी से भागते हुए पहुंचे। जहां नारायणक के आंगन में अभियुक्त मारपीट कर रहे थे। इस पर दोनों भाइयों ने पुलिस थाने पहुंचे, जहां से पुलिस जाब्ता साथ गया। इस दौरान अभियुक्त वहां से भाग गए। गंभीर हालत में अणदा को पारसोला चिकित्सालय ले गए। जहां अणदा की मौत हो गई थी। इस पर पुजिस ने जमीन विवाद होने से हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में नारायण राया मीणा, हरीश पुत्र नारायण मीणा, कानिया पुत्र पुनिया मीणा, शंकर पुत्र रामा मीणा, शांति पुत्र रामा मीणा, सूरज पुत्र रामा मीणा, रामा पुत्र मेंगा मीणा और तुलसी पत्नी नारायण मीणा निवासी चरपोटिया बड़ा को गिरफ्तार किया था। न्यायालय में सभी अभिुक्तों को आजीवन कारावासव की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही सभी पर 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया।