वाराणसी। ज्ञानवापी के अरक सर्वे में पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने कहा- हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें? कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि एएसआई सर्वे पर ऐतराज क्यों है? सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सर्वे होने दीजिए। रिपोर्ट को सील कवर में जमा होने दीजिए।
कोर्ट ने कहा कि सर्वे गैर आक्रामक तरीकों से होना चाहिए। एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा।
इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद गुरुवार सुबह 8 बजे से ज्ञानवापी में एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया था। 4 घंटे बाद यानी 12 बजे नमाज के लिए सर्वे को रोक दिया। अब दोपहर 3 बजे से फिर सर्वे शुरू हो गया। इस बार एएसआई टीम में 61 सदस्य हैं। यानी पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य ज्यादा।
ज्ञानवापी परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे लगाए हैं। वीडियोग्राफी की जा रही है। ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा फोकस है। दीवार की बारीक स्कैनिंग की जा रही है। कलाकृतियों को देखा जा रहा है। अरक के साथ हिंदू पक्ष अंदर है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी नहीं पहुंचा। जुमा की नमाज को देखते हुए प्रदेश में हाईअलर्ट है। ज्ञानवापी के आसपास भारी संख्या में फोर्स तैनात है। वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ने एएसआई को सर्वे करके 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। लेकिन, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट और फिर हाईकोर्ट पहुंच गया। एएसआई सर्वे नहीं कर पाया। ऐसे में हलफनामा दायर करके कोर्ट में और वक्त मांगा गया है।
