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हाईकोर्ट का अहम फैसला:रीट परीक्षा लेवल-1 के लिए बीएड योग्यताधारक कर सकेंगे आवेदन, अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश

जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ। - Dainik Bhaskar

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ।

  • फिलहाल सिर्फ आवेदन कर सकेंगे, परीक्षा में बैठने का निर्णय याचिका के फैसले के अधीन रहेगा

शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021(रीट) से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश दिया। हाईकोर्ट ने रीट लेवल-1 में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उनकी परीक्षा इस याचिका के फैसले के अधीन रहेगी। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एनसीटीई) के नियमानुसार बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी सिर्फ लेवल-2 की परीक्षा के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। जबकि लेवल-1 में सिर्फ बीएसटीसी किए हुए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। बीएड कर चुके कुछ अभ्यर्थियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। एडवोकेट सुशील विश्नोई ने बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का पक्ष रखा। जबकि अधिवक्ता मनोज भंडारी सहित विभिन्न अधिवक्ताओं ने की बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से पैरवी की।

सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने एनसीटीई से उनका जवाब मांगा। इस पर एनसीटीई ने जवाब पेश करने के लिए कुछ समय देने की मांग की। सभी पक्ष को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि रीट परीक्षा के लिए आवेदन तिथि को आगे बढ़ाया जाए। ताकि बीएड योग्यताधारक अभ्यर्थी भी लेवल-1 के लिए आवेदन कर सके। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि बीएड धारक अभ्यर्थी फिलहाल सिर्फ आवेदन कर सकेंगे। उनके आवेदन याचिका के फैसले के अधीन रहेंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

कल थी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार रीट भर्ती के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि गुरुवार रात 12 बजे तक थी। ऐसे में सुनवाई के दौरान कोर्ट में एजी एमएस सिंघवी ने कहा कि बोर्ड ने आवेदन की तिथि 19 फरवरी कर दी है। ऐसे मे कोई भी अभ्यर्थी जिसने फॉर्म नहीं भरा है, वो आवदेन कर सकता है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओ को 19 फरवरी तक फर्स्ट लेवल में आवेदन करने की छूट देने के निर्देश दिए।

सरकार ने संशोधित गाइडलाइन को नहीं किया लागू
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा, रामप्रताप सैनी व अन्य ने पैरवी करते हुए कहा कि एनसीटीई ने फरवरी 2018 में अपनी 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइन को संशोधित करते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा के फर्स्ट लेवल में बीएड धारकों को भी शामिल किया था। लेकिन सरकार ने इस संशोधित गाइडलाइन को नज़रअंदाज करते हुए एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइन के अनुसार विज्ञप्ति जारी कर दी। जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि रीट भर्ती एनसीटीई की वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार ही आयोजित हो सकती है। वहीं वर्तमान में एनसीटीई की गाइडलाइन कहती है कि भर्ती परीक्षा में बीएड धारक दोनों लेवल के लिए आवेदन कर सकते है। वहीं आरटीई कानून भी कहता है कि बच्चों को उच्चस्तरीय व गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में बीएड धारकों व उच्च योग्यता वालों को शामिल नहीं करना संविधान के प्रावधानों के अनुसार गलत है।

लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ा है मामला

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021 के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके है। 31 हजार पदों के लिए परीक्षा होगी। लेवल-1(कक्षा 1 से 5 तक) और लेबल -2 (कक्षा 6 से 8 तक) की परीक्षाओं का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। रीट लेवल-1 में बीएड योग्यताधारी कैंडिडेट्स को शामिल नहीं करने का नियम है। लेवल-1 में बीएसटीसी (डीएलएड) वाले कैंडिडेट्स ही शामिल होंगे। बीएड की योग्यता रखने वाले कैंडिडेट्स सिर्फ रीट लेवल-2 परीक्षा के लिए पात्र होंगे। वहीं, कॉमर्स विषय को भी लेवल-2 में शामिल किया गया है।

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