उदयपुर. उदयपुर की पोक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी फलासिया थाना क्षेत्र के आमलिया निवासी आरोपी 19 वर्षीय प्रकाश पुत्र नकालाल को यह सजा सुनाई।
उदयपुर की पोक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 1 लाख रूपए का जुमार्ना और 20 साल की सजा सुनाई है। फलासिया थाना क्षेत्र के आमलिया निवासी आरोपी 19 वर्षीय प्रकाश पुत्र नकालाल को यह सजा सुनाई। जानकारी अनुसार आरोपी प्रकाश ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।
परिजनों की शिकायत पर फलासिया थाना पुलिस ने आरोपी को 18 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। कोर्ट ने शुक्रवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-6 के अंतर्गत उसे सजा सुनाई।
दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया तो उसके गर्भवती होने का पता लगा। ऐसे में 3 जून 2022 को गर्भपात कराया लेकिन मामले की जांच कर रहे फलासिया थानाधिकारी ने पीड़ित की मेडिकल जांच से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश ही नहीं किए। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की।
जज ने फलासिया थानाधिकारी को जांच में लापरवाह बताया, कार्रवाई के आदेश
जज ने पूरे मामले की जांच करने वाले फलासिया थानाधिकारी प्रभुलाल पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि थानाधिकारी ने भू्रण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज आरोप पत्र में शामिल नहीं किए। जिसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष तौर पर अभियुक्त को अवांछित लाभ दिलाया जाना हो सकता है।
जज ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी की है कि इस मामले में थानाधिकारी प्रभुलाल के खिलाफ पुलिस के उच्चाधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जज ने इस संबंध में मामले की जानकारी पुलिस महानिदेशक को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। जिसमें थानाधिकारी से स्पष्टीकरण मंगवाकर कोर्ट को अवगत कराने की बात कही है।