पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी अगर अपना गुज़ारा करने में असमर्थ है तो भले ही पति ‘भिखारी’ हो लेकिन पत्नी का भरण-पोषण करना उसका ‘नैतिक और कानूनी दायित्व’ है। दरअसल, तलाक की प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान पत्नी को ₹5,000/माह देने के फैसले के खिलाफ एक शख्स द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने ऐसा कहा।