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आकार पटेल से माफी नहीं मांगेगी सीबीआई, दिल्ली की अदालत ने पलटा फैसला

नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सीबीआई निदेशक को एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल से लिखित माफी मांगने के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले गुरुवार को निचली अदालत ने सीबीआई को पटेल से लिखित माफी मांगने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ सीबीआई ने ऊपरी अदालत में याचिका दायर की थी।

गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के एक मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC)को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया था. अब सीबीआई इस फैसले के खिलाफ उससे बड़ी अदालत में अपील करने की योजना बना रही है.  

गौरतलब है कि सीबीआई ने एक सर्कुलर के कारण आकार पटेल को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने वाले जहाज में बैठने से रोक दिया गया था। सीबीआई ने दावा किया था कि आकार पटेल और एमेनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के तहत एक मुकदमे की जांच की जा रही है और इसमें एक आरोपपत्र भी कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है।