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इस्लाम का हिस्सा नहीं हिजाब, 1985 से कॉलेज में चल रही यूनिफॉर्म, HC में बोली राज्य सरकार

बेंगलुरु

हिजाब पहनना इस्लाम की मजहबी मान्यताओं के लिए जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर रोक को लेकर आदेश जारी किया था। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर जारी सुनवाई के दौरान शुक्रवार को राज्य सरकार ने यह बात कही। राज्य सरकार का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नावादगी ने कहा कि सरकार की राय है कि हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 (1) के तहत नहीं आता है। दरअसल चीफ जस्टिस ने सरकार से पूछा था कि आखिर किस तर्क के साथ उसने 5 फपवरी का आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने वाली किसी भी ड्रेस को शैक्षणिक संस्थानों में मंजूरी नहीं दी जाएगी।