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एनएसई को-लोकेशन केस: कोर्ट के आदेश में ‘हिमालयी योगी’ का जिक्र, कहा- रहस्य से जल्द पर्दा हटाएगी एजेंसी

नई दिल्ली

एनएसई को-लोकेशन मामले में आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को रहस्यमयी “हिमालयी योगी” पर टिप्पणी की और कहा कि जांच एजेंसी योगी के “असली चेहरे” को सामने लाने के लिए “गुप्त रहस्य से पर्दा हटाने” की प्रक्रिया में है।

इससे पहले, सीबीआई ने दावा किया था कि एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने में “हिमालयी योगी” द्वारा निर्देशित किया गया था और उन्होंने हिमालयी योगी नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ शेयर बाजार के आंतरिक मामलों को भी साझा किया था। 

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि वर्तमान आरोपी (आनंद सुब्रमण्यम) हिमालयी योगी है, जिसे सह-आरोपी चित्रा रामकृष्ण द्वारा ईमेल rigyajursama@outlook.com पर एनएसई की संरचना और कामकाज के बारे में गोपनीय जानकारी साझा की गई थी।