नई दिल्ली
भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती से संबंधित सर्कुलर को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है। बैंक ने शनिवार को इस संबंध में बयान जारी किया। तमाम आलोचनाओं का सामना करने के बाद, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शनिवार को गर्भवती महिलाओं की भर्ती पर अपने सर्कुलर को निलंबित करने का फैसला किया। एसबीआई ने हाल ही में अपने ‘बैंक में भर्ती के लिए फिटनेस मानकों’ की समीक्षा की थी, जिसमें गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए कुछ मानदंड को स्पष्ट किया था। नए नियमों के तहत, तीन महीने से अधिक की गर्भावस्था वाली महिला उम्मीदवार को “अस्थायी रूप से अयोग्य” माना जाएगा और वह प्रसव के बाद चार महीने के भीतर बैंक ज्वाइन कर सकती हैं।