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केवल कृषि जिंस परिवहन अनुमत फिर भी हो रहा व्यापारिक इस्तेमाल

सीमा सन्देश न्यूज
श्रीगंगानगर। हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार ट्रैक्टर-ट्राली से केवल किसान अपनी फसल का परिवहन कर सकता है।
जिंस बेचान के बाद वह किसान की फसल नहीं रह जाती। टैक्टर-ट्राली से फसल केवल किसान नजदीक मण्डी में ही ले जाने के लिए लिया जा सकता है। इसके बावजूद इनका व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसी व्यवस्था पर अंकुश लगाने को लेकर जिला ट्रक आॅपरेटर यूनियन के शिष्टमंडल ने कलक्टर, एसपी और जिला रसद अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमण्डल ने ओवरलोड ट्रेक्टर-ट्रॉली पर अंकुश लगाने, ट्रेक्टर-ट्रॉली यूनियन द्वारा किए जा रहे लड़ाई-झगड़े के कारण जान-माल की रक्षा करने तथा नियम विरूद्ध ट्रेक्टर-ट्रॉली द्वारा अवैध रूप से कृषि जिंसों की माल ढुलाई व परिवहन बंद करके नियमानुसार ट्रक से माल ढुलाई/परिवहन करने की मांग की है।
अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 4867/ 2022 निर्णय दिनांक 16/08/2022 का हवाला देते हुए, माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करवाने के लिए भी लिखा गया है। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि सबसे अधिक टैक्स ट्रक मालिकों से वसूल किया जा रहा है। इसके बावजूद अवैध रूप से माल ढुलाई में इस्तेमाल हो रही टैÑक्टर-ट्राली के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। उल्टा ट्रक चालकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मामले को लेकर पूर्व में हुई भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने इनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए आश्वासन दिया परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
अध्यक्ष मेजर सिंह गिल तथा कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र बिश्नोई ने बताया कि इस दौरान अधिकारियों से हाइकोर्ट के आदेश की पालना करवाने, कृषि जिंस परिवहन में ट्रेक्टर-ट्राली का इस्तेमाल ना कर ट्रकों का उपयोग करने की मांग की गई। इस दौरान सुरेन्द्र कोचर, जगजीतसिंह, सोहनलाल, उम्मेद, चंदन, गौरव , हर्ष सोनी, निहाल सिंह आदि मौजूद रहे।