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गर्भवती महिलाओं के भर्ती नियम पर बढ़ा विवाद, SBI ने वापस लिया फैसला

नई दिल्ली

सार्वजानिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती से संबंधित सर्कुलर को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही एसबीआई ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया था।

क्या था सर्कुलर: बैंक के विवादित सर्कुलर में कहा गया था कि नई भर्ती की स्थिति में तीन महीने से अधिक गर्भवती महिला उम्मीदवारों को ‘अस्थायी रूप से अयोग्य’ माना जाएगा। वे प्रसव के बाद चार महीने के भीतर बैंक में शामिल हो सकती है। एसबीआई ने नई भर्तियों या पदोन्नत लोगों के लिए फिटनेस दिशानिर्देशों में कहा था कि तीन महीने के समय से कम गर्भवती महिला उम्मीदवारों को ‘फिट’ माना जाएगा।