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राजस्थान: विधानसभा में नकल रोकने का बिल आज होगा पारित, सजा के साथ 10 करोड़ तक का जुर्माना

जयपुर

राजस्थान विधानसभा में रीट पेपर लीक के बाद हुए विवाद के बाद आज गहलोत सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए विधानसभा में दो अहम बिल बहस के बाद पारित करवाएगी। सदन में आज राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा  (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक 2022 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा  (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के बाद पारित होगा। विधानसभा में ये विधेयक पारित होने के बाद परीक्षा में नकल करवाने और पेपर लीक करने जैसे मामलों को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। वहीं विधेयक में सरकार ने 5 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। विधेयक पारित होने के बाद नकल पर सख्त तय हो जाएंगे।

रीट पेपर लीक मामले में सरकार की हुई थी फजीहत

रीट भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले के बाद सीएम गहलोत ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य की भर्तियों में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बजट सत्र में पेपर लीक,नकल एवं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कठोर कानून वाला विधेयर लेकर आएगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।