जयपुर
राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दुष्कर्म के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। रोहित जोशी ने एफआईआर निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीष जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने राहत देने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि पीड़ित युवती ने रोहिश जोशी के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने जयपुर में डेरा डाल दिया था। दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस चस्पा तक रोहित जोशी को 18 मई को पेश होने को कहा था। लेकिन रोहित जोशी पेश नहीं हुए। रोहित जोशी ने याचिका में कहा है कि उसकी युवती से फेसबुक के जरिये दोस्ती हुई थी। वे इस दौरान लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। याचिका में कहा गया है कि रोहित जोशी ने युवती से सहमति से संबंध बनाए थे, लेकिन युवती ने रोहित पर अपनी पत्नी से तलाक देने का दबाव बनाया जा रहा थाष युवती ने फरवरी में नोटरी से हलफनामा के जरिये लिव इन में रहने का दबाव बनाया था। रोहित जोशी ने पूरे मामले को हनीट्रैप से जुड़ा बताया था।