मुंबई
क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर मुंबई के सेशंस कोर्ट में आज फिर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने कहा कि मैं हाईकोर्ट में शौविक चक्रवर्ती के फैसले का एक भाग पढ़ना चाहता हूं। उस मामले में तर्क यह था कि ड्रग्स की कोई जब्ती नहीं हुई, लेकिन हमारे मामले में जब्ती हुई है।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि आरोपी जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी था और यह कि वहां पैसों का लेनदेन था। अदालत ने माना था कि NDPS के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। मौजूदा मामले में ड्रग डीलर हैं आचित और शिवराज, जिनके संपर्क में आरोपी थे।
इससे पहले ASG के देर से पहुंचने के कारण कार्यवाही लेट शुरू हुई। उन्होंने कोर्ट में पहुंचते ही देरी के लिए माफी मांगी। आर्यन का आज जेल में 7वां दिन है।