नई दिल्ली
अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को उत्पादों का कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं बताने पर 200 नोटिस जारी किए गए। उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि कंपनियों की ओर से खुलासा नियमों का उल्लंघन करने पर 2,116 मामले दर्ज किए गए।
चौबे के अनुसार, इस साल 1 जनवरी से 30 नवंबर तक कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं बताने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को 200 नोटिस दिए हैं। इस पर कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में कंपनियों से 38.70 लाख रुपये वसूले गए। उन्होंने बताया कि नियमों में संशोधन कर सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को हर उत्पाद का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य कर दिया गया है।