जयपुर
राजस्थान के राजकीय सेवा के अधिकारियों और कार्मिकों को अपने सेवाकाल में पदोन्नति मिले बिना ही 3 से 4 बार अनिवार्य वित्तीय पदोन्नति का लाभ मिलेगा। एश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम के तहत इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा नियमों में संशोध कर आदेश जारी किए है। ये आदेश 2016 से प्रभावी होंगे। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने सेवा काल के दौरान विभागीय पदोन्नति के तहत तीन बार प्रमोशन दिया जाता है। इसमें पूर्व गजेटेगड और नाॅन गजेटेड कार्मिकों को 9, 18 और 27 साल की सेवा के तहत तीन बार पदोन्नत किया जाता था। इसी के साथ वित्तीय पदोन्नति या ग्रेड भी परिवर्तित की जाती थी। वित्त विभाग के इस आदेश से प्रदेश के 8.30 लाख से अधिक अधिकारियों- कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।