नई दिल्ली
पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। यानी कल तक अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हां..अगर आप किसी कारणवश 31 मार्च से पहले पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar linking deadline) कराने में विफल रहते हैं और आप 1 अप्रैल 2022 के बाद लिंक कराते हैं तो उस स्थिति में आपको दो तरह के दंड के तहत जुर्माना देना पड़ेगा।
क्या है नियम?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 29 मार्च, 2022 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर पैन-आधार को लिंक करने पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि यदि पैन-आधार 1 अप्रैल, 2022 और 30 जून, 2022 के बीच जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति को इसे जोड़ने के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर पैन-आधार को तीन महीने के बाद लिंक किया जाता है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।