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1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा 30% टैक्स, जानें क्या है नियम

यूनियन बजट प्रस्तुत करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे। जिसमें क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने की बात कही गई थी। अब 1 अप्रैल से ये यह नियम लागू हो रहा है। यानी अगर आप क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल संपत्ति से कुछ भी अर्जित करते हैं तो आपको उस पर 30% ब्याज देना होगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखकर किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी बड़ी बातें- 

BitsAir के कुणाल जगदले कहते हैं, ‘नए टैक्स प्रणाली के तहत क्रिप्टोकरेंसी पर 1 अप्रैल 2022 से 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। हमें उम्मीद है कि क्रिप्टो निवेशक लम्बे समय तक के लिए अपने पैसे को होल्ड करेंगे।’

समझिए कितना देना होगा टैक्स 

नए नियमों के अनुसार अब क्रिप्टोकरेंसी से की गई पर 30% टैक्स देना होगा। मान लीजिए आपने 15 हजार रुपये का निवेश क्रिप्टोकरेंसी में किया है। कुछ साल बाद उसकी कीमत 45 हजार रुपये हो गई। ऐसे में आपको इस पर की गई कमाई यानी 30 हजार रुपये पर टैक्स देना होगा। लगभग 9 हजार रुपये के कर का भुगतान करना होगा।