सुप्रीम कोर्ट ने आज सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही फिर से शुरू करने का आदेश दिया। फ्यूचर रिटेल के रिलायंस रिटेल लिमिटेड में अधिग्रहण को लेकर 24,500 करोड़ रुपये की डील पर सहमति दी गई थी। हालांकि, बाद में बीच में फ्यूचर समूह के साझेदार अमेजन ने अनुबंधों के उल्लंघन का हवाला देकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसके चलते डील पूरी नहीं हो पाई और मामला पेचीदा होते चला गया।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने एसआईएसी के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही फिर से शुरू करने पर अमेरिकी ई-कॉमर्स प्रमुख अमेजन और फ्यूचर समूह की सहमति पर ध्यान दिया।