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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कारावास

अजमेर (वार्ता)। राजस्थान में अजमेर जिले के केकड़ी थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म मामले में आज अजमेर के पोक्सो न्यायालय ने एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया तथा एक आरोपी को बरी कर दिया। लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 31 मार्च 2017 को आरोपी ने 15 वर्षीय बच्ची को बहलाफुसला कर मोटरसाइकिल पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। मामले में पोक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश राजेश चन्द्र गुप्ता ने दुष्कर्म आरोपी अमरचंद खटीक को आज 10 साल के कठोर कारावास से दण्डित करने के साथ 60,000 का जुमार्ना भी लगाया। उन्होंने बताया कि मामले में अमरचंद के पिता को न्यायालय ने बरी कर दिया।