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दुष्कर्म के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास

  • विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला
    हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)।
    पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने शादी का झांसा देकर नाबालिग नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 7 अगस्त 2018 को पीड़िता के दादा ने संगरिया पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। परिवादी ने बताया कि 6 अगस्त 2018 की रात्रि को उसकी पौत्री उसके पास सो रही थी। रात्रि को जाग आई तो उसकी पौत्री गायब थी। पता किया तो जानकारी मिली कि वार्ड 4 रावला हाल वालीपुली तहसील घड़साना संदीप उर्फ करतार सिंह (26) उसकी पौत्री को बहला-फुसला कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि संदीप उर्फ करतार उसे शादी का झांसा देकर अपने गांव ओझड़ी ले गया। वहां तीन-चार दिन तक रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह रोने लगी तो संदीप उर्फ करतार उसे उसके माता-पिता के पास छोड़ गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ करतार सिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए तथा 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी संदीप उर्फ करतार सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376 व 3/4 पोक्सो एक्ट में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।