झालावाड़. राज्य सरकार के खाद्यान्न आपूर्ति विभाग के एक आदेश ने राशन डीलरों की मौज कर दी। दरअसल कुछ दिन पहले आॅल इंडिया फेयर प्राइज शॉप यूनियन के प्रतिनिधियों ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलकर रसद विभाग के अधिकारियों की आए दिन की कार्रवाई से होने वाली परेशानी से अवगत कराया था। इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव रामस्वरूप आदेश जारी किया कि अब रसद अधिकारी किसी डीलर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकता। डीलर 3 किंवटल गेहूं का गबन हर माह कर लेगा तो भी उस पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं होगा। 7 दिन का समय देकर गेहूं जमा करवाने की छूट दी जाएगी।
ऐसा है आदेश
उपायुक्त व संयुक्त शासन सचिव ने सभी डीएसओ आदेश की कॉपी मेल की है। इसे आदेश को पोर्टल पर नहीं डाला है। इसमें बताया कि कोई डीलर अगर समय पर दुकान नहीं खोलता है, किसी तरह का गड़बड़झाला जैसे कि लगभग 3 क्विंटल तक गेहूं का गबन, स्टॉक त्रुटि, उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध नहीं करवाने समेत अन्य मामलों पर अब रसद विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे।
अब पॉश मशीन का कोई औचित्य नहीं
इस तरह कार्रवाई नहीं होने से डीलर अब उपभोक्ता का अंगूठा लगाकर भी उसको गेहूं की मात्रा कम बताकर उसके राशन का गेहूं भी डकारने का काम करेंगे। इस तरह अब सरकार ऐसा आदेश जारी कर डीलरों को पॉश मशीन में भी भ्रष्टाचार करने को उकसा रही है।
60 उपभोक्ताओं के राशन डकारने पर नहीं होगी कार्रवाई
दरअसल अब अगर कोई राशन डीलर 60 उपभोक्ताओं के हिस्से के गेहूं का गबन करता है तो कोई प्रकरण दर्ज नहीं होगा। उसको 7 दिन की छूट देकर मामला रफा दफा करने के निर्देश दिए जाएंगे। एक उपभोक्ता को 5 किलो नि:शुल्क गेहुं मिलता। इस तरह 3 क्विंवटल गेहूं में 60 उपभोक्ताओं का हिस्सा होता है।
राज्य में आवंटन : 2 लाख 30 हजार 520 मीट्रिक टन गेंहू
झालावाड़ : 5739 मीट्रिक टन आवंटन होता
1 करोड़ 71 लाख 593 परिवारों मिलता है राज्य में गेहूं
जिले में : 2 लाख 78 हजार 137 परिवार
राज्य में राशन की दुकानें : 25542 दुकानें
जिले में 637
वैसे तो आदेश कुछ नया नहीं है। यह सब डीलरों की परेशानी को देखते हुए किया है। छोटे-छोटे मामलों में दुकान सीज करना, लाइसेंस रद्द करने की शिकायतें मिल रही थी। इससे उपभोक्ता भी परेशान हो रहे थे। इसलिए यह आदेश निकाला है। – रामस्वरूप, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर