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अब 10 लाख की इनकम होने पर भी नहीं देना होगा टैक्स

नई दिल्ली

लोग अपनी कमाई के मुताबिक अपनी सैलरी का कुछ परसेंट सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसके लिए कुछ सीमा तय की गई है, इसी के मुताबिक टैक्स का भुगतान किया जाता है। जैसे यदि किसी की सालाना इनकम 2.5-5 लाख रुपये तक है तो उसके लिए  5% टैक्स का प्रावधान है। वहीं इससे कम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होता है। जबकि सालाना 5-10 लाख रुपये की कमाई पर 20% टैक्स वसूला जाता है। इसके साथ ही 10 लाख और उससे अधिक की आय पर 30% टैक्स स्लैब है। अगर आपकी सालाना इनकम भी 10 लाख रुपये हैं, और आप टैक्स में छूट का लाभ उठाकर टैक्स की पूरी रकम को बचाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। इसके लिए आपको बस अपनी सेविंग और अपने खर्च के बीच तालमेल बिठाना होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आप अपनी 10 लाख से भी ज्यादा कमाई होने पर टैक्स देने से कैसे बच सकते हैं।

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