Thursday, May 7निर्मीक - निष्पक्ष - विश्वसनीय
Shadow

अमेजन-फ्लिपकार्ट को झटका:कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ CCI जांच जारी रहेगी

मुंबई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) जांच के खिलाफ वाले मामले में अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दी है। याचिका में पिछले फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने CCI जांच के खिलाफ रिट याचिका खारिज कर दिया था। मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई।

नियमों का उल्लंघन नहीं किया तो झिझकना क्यों?
जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस नटराज रंगास्वामी की बेंच ने कहा कि यदि अपीलकर्ता 2002 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है, तो उन्हें CCI जांच का सामना करने में झिझकना नहीं चाहिए। बताते चलें कि दोनों कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी व्यवहार विरोधी (anti-competitive behaviour) का आरोप है, जिसकी जांच कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है।

CCI ने पिछले साल जनवरी में दिया था जांच का आदेश
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और दिल्ली व्यापार महासंघ (DVM) ने अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देने और कुछ सेलर्स को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद ही CCI ने जनवरी 2020 में अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 26(1) के तहत जांच करने के लिए प्रथमदृष्टया सभी सबूत मौजूद हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *