मुंबई
हाल ही में, एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बाइक चलाने वाले की जान चली गई। बीमा कंपनी ने उसके दावे को खारिज कर दिया। क्योंकि वह 346 सीसी की बाइक थी। जाहिर है, पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार, अगर बाइक की क्षमता 150 सीसी से अधिक थी, तो कंपनी पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी।