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करौली हिंसा: पूरा राजस्थान संवेदनशील, 17 जिलों में धारा 144 लागू,  शोभायात्रा-रैली के लिए जिला मजिस्ट्रेट से लेनी होगी अनुमति

जयपुर

राजस्थान में करौली में नवसंवत्सर की रैली पर पथराव और बवाल के बाद प्रदेश के 17 जिलों में त्योहारों से पहले सीआऱपीसी की धारा 144 लगा दी है। गहलोत सरकार ने धार्मिक आयोजनों को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइलाइंस के अनुसार धार्मिक त्योहार, जयंती, शोभायात्रा, रैली और प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। गाइडलाइंस के अनुसार पुलिस ही तय करेगी की डीजे पर कौनसा गाना बजेगा। इन जिलों के कलेक्टरों ने अपने आदेश में कहा है कि कानून व्यवस्था, शांति एवं सौहार्द के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। रैली, जूलुस और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। 

पुलिस तय करेगी डीजे पर कौनसा गाना बजेगा

राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गानों और धुन को डीजी पर बजाने की अनुमति नहीं होगी। रामनवमी से पहले इन जिलों में धारा 144 लगाई गई है। जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने धारा 144 लगने के बाद पुलिस की अनुमति को बिना रैली नहीं करने के निर्देश दिए है। जयपुर में धारा 144  9 मई तक प्रभावी रहेगी। राजधानी जयपुर में बिना अनुमति के शोभायात्रा और रैली निकालने पर पाबंदी रहेगी।