चेन्नै
तमिलनाडु में धर्मांतरण केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने तंजावुर की 12वीं में पढ़ने वाली लड़की की आत्महत्या के मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसे तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफत कर इस मामले को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को कहा कि वह मामले के सभी सबूतों को सीबीआई को सौंप दे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सीबीआई को जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर बात करनी चाहिए।