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नई गाइडलाइन: शादियों में 100 लोग होंगे, गांवों में नहीं, शहरों में संडे कर्फ्यू

सीमा सन्देश न्यूज
श्रीगंगानगर।
सोमवार से कोरोना की संशोधित गाइडलाइन लागू हो गई है। शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने 50 मेहमानों तक की संख्या सीमित कर दी थी। कुछ दिन पहले हुई सीएम की रिव्यू बैठक के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी की गई थी। अब शदियों में शहर और गांव दोनों में बराबर लिमिट रहेगी। 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100, जबकि शहरी क्षेत्रों की शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी।