1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना, 2015 का पीलीबंगा थाना क्षेत्र का मामला हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार सुन्दर उर्फ श्याम सुन्दर (25) पुत्र मनीराम निवासी लखूवाली तहसील पीलीबंगा 15 साल 11 माह की किशोरी को 14 दिसम्बर 2015 की रात्रि को बहला-फुसलाकर गांव शेरेकां ले गया। वहां से मिठनपुरा ले गया और झोंपड़ी में दुष्कर्म किया। इसके बाद सुन्दर उर्फ श्याम सुन्दर उसे ख्योवाली ढाब पंजाब ले गया। वहां उसे 3 फरवरी 2016 तक रखा और लगातार दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने 15 दिसम्बर 2015 को पीलीबंगा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जांच के बाद चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 गवाह पेश किए तथा 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक सुन्दर उर्फ श्याम सुन्दर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे धारा 376(2)(आई)(एन) व 5 एल/6 पोक्सो एक्ट में 10 साल कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया है।