मुंबई
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में आज से कड़ी पाबंदियां लग गई हैं। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। सरकार की तरफ से सख्त तौर पर कहा गया है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। नियम तोड़ने पर आयोजकों को 50 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इस बीच अहमदनगर जिला प्रशासन ने नियमों को सख्त करते हुए पूरे जिले में ‘नो वैक्सीन-नो एंट्री’ नियम लागू कर दिया है। इसके तहत वैक्सीन की दोनों डोज के बिना किसी भी सरकारी और प्राइवेट संस्थान, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल, सब्जी मंडी और इवेंट में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। अहमदनगर जिला प्रशासन ने सोमवार को परनेर तहसील के तकली ढोकेश्वर गांव में स्थित आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के बाद यह फैसला लिया है।
जिलाधिकारी राजेंद्र भोसले ने कहा, “पिछले तीन से चार दिनों में 19 स्टूडेंट संक्रमित पाए गए हैं। सभी को क्वारैंटाइन में भेज दिया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्रमित छात्रों में से अधिकांश में बीमारी का कोई लक्षण नहीं था और कुछ में केवल हल्के लक्षण थे। स्कूल में पांचवीं से 12वीं कक्षा के 400 से अधिक स्टूडेंट हैं।”