नारनौल
रेवाड़ी सामूहिक दुष्कर्म कांड में शुक्रवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना देने को कहा गया है। अगर वे जुर्माना राशि नहीं भरेंगे, तो एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि जिला विधिक प्राधिकरण पीड़िता को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दे। गौरतलब है कि तीनों दोषियों ने आठ घंटे तक छात्रा से दुष्कर्म किया था। बाद में उसे फेंककर फरार हो गए थे।
नारनौल जिले के कनीना में हुए बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने वीरवार को तीन मुख्य आरोपियों मनीष, सेना के जवान पंकज व नीशु को दोषी करार दिया था। मामले में बाकी पांच अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता करण सिंह यादव ने निःशुल्क केस की पैरवी की थी। बता दें कि 12 सितंबर 2018 को पीड़िता अपने पिता के साथ स्कूल बस में सवार होकर कोचिंग के लिए आई थी। कोचिंग क्लास से आते समय तीनों दोषियों ने उसके साथ घिनौना काम किया था।