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रैकेट सरगना मंजू अग्रवाल सहित पांचों दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास

पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने सुनाई सजा, मंजू अग्रवाल के पुत्र और पुत्रवधू को भी किया सजा से दण्डित
हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)।
दिल्ली से लाई गई 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को एक लाख रुपए में खरीदकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने के बहुचर्चित मामले में गुरुवार को पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने मुख्य आरोपी देह व्यापार रैकेट सरगना मंजू अग्रवाल सहित पांचों दोषियों को सजा सुनाई। पांचों दोषियों को दस-दस साल के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

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