शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग्स केस में बड़ी राहत मिली है। अब आर्यन को NCB के ऑफिस में हर शुक्रवार हाजिरी देने के लिए नहीं जाना होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जब भी दिल्ली SIT समन करेगी, तब आर्यन को टीम के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा।
आर्यन के वकील की दलील- NCB अब केस में एक्टिव नहीं
आर्यन की याचिका पर बुधवार दोपहर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आर्यन की ओर से एडवोकेट अमित देसाई ने दलील रखी, ‘हम शुक्रवार की हाजिरी के मामले में संशोधन की मांग कर रहे हैं। अब यहां कुछ नहीं हो रहा है। वे जब चाहें, उन्हें बुला सकते हैं। NCB की मुंबई ब्रांच भी SIT के पास मामला जाने के बाद केस में एक्टिव नहीं है।’