नई दिल्ली
एक एसेट क्लास के रूप में इक्विटी एक निवेशक के पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको यह पता होना चाहिए विभिन्न प्रकार के इक्विटी उपकरणों के लिए टैक्स नियम अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, पूंजीगत लाभ आपके होल्डिंग समय के ऊपर आधारित है। स्टॉक और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के लिए, लंबी अवधि को एक वर्ष से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन यूलिप के लिए यह पैरामीटर लागू नहीं होता है। टैक्स प्रोडक्ट से मिलने वाले कुल रिटर्न को कम करते हैं। यह देखते हुए कि अलग-अलग इक्विटी परिसंपत्तियों के अलग-अलग कर नियम हैं, एक निवेशक को करों के संदर्भ में भी निवेश की उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए। यहां देखें अलग-अलग प्रोडक्ट पर कितना-कितना टैक्स है-
लिस्टेड स्टॉक (लॉन्ग टर्म- एक साल से ज्यादा)
सिक्योरिटीज ट्रांसक्शन टैक्स
डिलीवरी- 0.1% (बायर और सेलर दोनों को भुगतान देना होगा)
इंट्राडे- 0.025% (केवल सेलर भुगतान करेगा)
डिविडेंड पर टैक्स- स्लैब रेट
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स- 15.6%
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स- 10.4%
इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड (लॉन्ग टर्म- एक साल से ज्यादा)
सिक्योरिटीज ट्रांसक्शन टैक्स- 0.001%
डिविडेंड पर टैक्स- स्लैब रेट
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स- 15.6%
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स- 10.4%