कोटा। स्कूली छात्रा को ब्लैकमेल कर से दुष्कर्म करने के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम 2 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी हरीश यादव (22 ) निवासी मुर्गी फार्म के पास ,करणी नगर बरड़ा, नांता थाना कुन्हाड़ी को 20 साल कारावास और 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। हरीश आॅटो चलाता था। उसने 16 साल की स्कूली छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। 1 साल तक उससे दुष्कर्म किया। आरोपी स्कूली छात्रा से पैसों की भी डिमांड करता था।
विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाहा ने बताया 12 अगस्त 2019 को को पीड़िता के पिता ने कुन्हाड़ी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया था कि उसकी बेटी 11 वीं की छात्रा है। जो 11 अगस्त को गायब हो गई। रिश्तेदारों के यहां तलाशा लेकिन नहीं मिली। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
विजय कछावाहा ने बताया कि किशोरी के माता पिता मजदूरी का काम करते थे। किशोरी आरोपी द्वारा ब्लैकमेल करने व पैसों की डिमांड करने से तंग आकर अपने मुंह बोले भाई के पास गुजरात के बड़ौदा चली गई। वहां जाकर उसने सारी बात बताई। जिसके बाद मुंह बोले भाई ने किशोरी के पिता को बुलाया। परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म की धाराएं एड हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 11 गवाहों के बयान हुए। 25 दस्तावेज पेश किए गए।