Saturday, May 2निर्मीक - निष्पक्ष - विश्वसनीय
Shadow

स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शर्तों के साथ खुलेंगे; सिनेमा हॉल, स्कूल-कॉलेज अभी बंद रहेंगे

नई दिल्ली

दिल्ली में रविवार को अनलॉक-6 की गाइडलाइन जारी की गई। एक और सहूलियत देते हुए बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल-कॉलेज खोले जाने पर अभी भी रोक रहेगी। सामाजिक/राजनीतिक जमावड़े भी नहीं हो सकेंगे। इससे पहले दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई थी।

दिल्ली में अब इनको छूट

1. योगा सेंटर और जिम 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
2. शादियों में 50 लोग मौजूद रह सकेंगे।
3. सरकारी ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू और कॉर्पोरेशन को 100% स्टाफ के साथ खोला जा सकेगा।
4. प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं।
5. दुकानें, रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स, राशन स्टोर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
6. अनुमति प्राप्त साप्ताहिक बाजार 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।
7. स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।

इन पर अब भी पाबंदी
1. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट
2. सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम
3. स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, असेंबली

पिछले हफ्ते किया था अनलॉक 5 का ऐलान
इससे पहले 27 जून को अनलॉक-5 का ऐलान किया गया था। तब जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई थी। 21 जून को अनलॉक-4 का ऐलान किया गया था। तब पार्क और बार को 50% क्षमता के साथ खोला गया था।

डीडीएमए ने कहा था कि दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ बीयर बार खुल सकेंगे। वहीं, सिनेमाघर, जिम, स्पा आदि खोलने पर अभी भी रोक रहेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने 14 जून से कुछ चीजें छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *