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31 दिसंबर तक फाइल करना है ITR:रिटर्न फाइल करने से आसानी से मिलता है लोन और खुद का बिजनेस शुरू करने में भी मिलती है मदद

नई दिल्ली

साल 2020-2021 के लिए आपको 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। ITR फाइल करने के कई फायदे होते हैं। इससे लोन मिलने में आसानी रहती है। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीए अभय शर्मा आपको ITR फाइल करने के फायदे, फाइल न करने के नुकसान, ITR किसे फाइल करना चाहिए और इसे कैसे फाइल करना है, ये बता रहे हैं।

इन 4 लोगों के लिए ITR फाइल करना जरूरी
वैसे तो जिनका भी पैन नंबर आ गया है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, लेकिन प्रोविजन के मुताबिक 4 तरह के लोगों के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है।

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