Friday, May 15निर्मीक - निष्पक्ष - विश्वसनीय
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  • अपर सेशन न्यायाधीश प्रथम ने सुनाया फैसला
    श्रीगंगानगर (सीमा सन्देश)।
    गैर इरादतन हत्या के मामले में न्यायालय ने पन्नीवाली निवासी इन्द्रपाल सिंह को दो वर्ष कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी दण्डित किया है। मामले के अनुसार 8 अक्टूबर 2003 को अमीन खां अपनी हीरोपुक पर श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान सूरतगढ़ रोड से श्रीगंगानगर की ओर आते हुए लापरहवाही के हीरोपुक चलाते हुए इन्द्रपाल ने सामने से आ रहे अमीन खां के मोटरसाइकल को सूरतगढ़ बाइपास के पास टक्कर मार दी। इससे अमीन का बैंलेस बिगड़ गया और नीचे गिरने से गंभीर रूप से चोटिल हो गया। अमीन खां को हस्पताल ले जाया गया। दुघर्टना में लगी गंभीर चोट के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिवाद के आधार पर इन्द्रपाल के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया। जिस पर न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय ने इन्द्रपाल को दोषी मानते हुए धारा 304 ए में दो वर्ष कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 279 में दो माह, धारा 337 में दो माह और धारा 338 में छह माह करावास की सजा से दण्डित किया। इसी निर्णय के विरूद्ध इन्द्रपाल ने एडीजे संख्या एक समक्ष अपील दायर की। जिसे न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए पूर्व में सुनाई सजा की पुष्टि की। इसके अलावा न्यायालय ने पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा में व्यतित अवधि को मूल सजा में मुजरा किए जाने के आदेश दिए है। सभी सजा एक साथ चलेगी।