कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर मुआवजे का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस योजना को स्वीकृति दे दी है, जिसमें कोरोना से मौत पर 50 हजार का मुआवजा देने की बात कही गई थी।
कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (NDMA) को मुआवजे के लिए गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक कोविड-19 से किसी की मौत होने पर आवेदन के 30 दिनों के भीतर मुआवजे देना होगा।