सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मामलों की सुनवाई का हाइब्रिड मोड काम नहीं कर रहा है, सामान्य स्थिति वापस आनी चाहिए। अदालतों को फिजिकल रूप से काम करना होगा, वर्चुअल हियरिंग को नॉर्म नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि यहां अदालत में बैठना और स्क्रीन देखना हमें खुशी नहीं दे रहा है। बेंच ने कहा कि वह चाहती है कि अदालतें जनता के लिए खुलें और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुलभ हो।