नई दिल्ली
ट्विटर इंडिया के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। एक विवादित वीडियो से जुड़े मामले में उन्हें गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस ने नोटिस जारी किया था, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है।
CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा- मामला UP का होते हुए भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया। इस पर गौर करने की जरूरत है। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि समन क्यों जारी किया गया था। यह 41A नोटिस था, इसलिए गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है।