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सुप्रीम कोर्ट में कहा- मैं नहीं हुआ देश से फरार, आदेश मिले तो 48 घंटे में CBI के सामने पेश हो सकता हूं

मुंबई

वसूली के एक मामले में फरार घोषित किए गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह 48 घंटों में सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं। यह जानकारी सोमवार को उनके वकील पुनीत बाली की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाने वाले परमबीर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि परमबीर को मुंबई में अपनी जान का खतरा है, इसलिए वे छिपे हुए हैं। यह भी कहा गया कि वे गायब नहीं हैं और देश में ही हैं।’ इस पर हैरानी जताते हुए अदालत ने कहा- हैरानी की बात है कि केवल मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ही मुंबई में आकर रहने से डरते हैं।

अदालत ने परमबीर के तर्क को मानते हुए गिरफ्तारी से रोक वाली उनकी याचिक को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अब इस ममले की सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। तब तक परमबीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को एक नोटिस भी जारी किया है।

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