जयपुर
राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस 31 जनवरी के प्रभावी हो गई हैं। नई गाइडलाइंस के तहत प्रदेश में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे। जबकि 6 से 9वीं तक की कक्षाएं 10 फरवरी शुरू होंगी। विद्यार्थियों को माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइंस में संडे कर्फ्यू हटा लिया गया है। 1 फरवरी से कोरोना वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगवाने वाले 18 प्लस आयु वर्ग के लोगों को सरकारी-निजी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नई संशोधित गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार के कानून एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी।