Saturday, May 16निर्मीक - निष्पक्ष - विश्वसनीय
Shadow

इनकम टैक्स बचाने के 7 तरीके, 31 मार्च से पहले कर लें ये उपाय

नई दिल्ली

चालू वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब दो महीने से भी कम समय रह गया है। कंपनियां अब एडावांस टैक्स भी काटनी शुरू कर चुकी हैं। अगर आप आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द कुछ काम निपटा लें। सीए अजय बगड़िया ऐसे कई तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये टैक्स सेविंग कर सकते हैं। वैसे 80सी के अलावा भी कई ऐसे उपाय हैं, जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं।

बेटी बचाएगी आपका इनकम टैक्स

यदि आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम है तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। इस पर ब्याज दर 7.6 प्रतिशत है। इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।  वहीं बगड़िया बताते हैं कि हाउसिंग रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट की गणना इस आधार पर की जाती है कि आप मेट्रो शहर में (50 प्रतिशत) रहते हैं या गैर-मेट्रो सिटी (40 प्रतिशत) में। किसी भी सूरत में छूट HRA से ज्यादा नहीं मिलेगी।

पीपीएफ में करें निवेश

अगर आपने अब तक इस विकल्प को नहीं चुना है तो बेहतर होगा इसमें जल्दी निवेश शुरू कर दें। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी निवेश स्कीम माना जाता है, जिसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस पर अभी सालाना 7.10 फीसद ब्याज मिलता है।