जयपुर
राजस्थान में आज बुधवार 16 फरवरी से सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई शुरू हो गई है। गृह विभाग की 13 फरवरी को जारी नई संशोधित गाइडलाइंस राज्य में आज से प्रभावी हो गई। गहलोत सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर लगाई सभी पाबंदियां हटा ली है। हालांकि, निजी स्कूल संचालक स्टूडेंट्स को जबरन स्कूल नहीं बुला सकते। स्टूडेंट्स को माता-पिता की सहमति से ही स्कूल आने की अनुमति होगी।
धार्मिक स्थलों से भी हटी पाबंदियां
राज्य में 1 फरवरी से 10 वीं और 12 वीं तक के स्कूल खुल गए थे। इसी प्रकार 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 वीं तक के स्कूल भी खुल गए थे। गृह विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार धार्मिक स्थलों पर लगी पाबंदियां हटा ली गई है। धार्मिक स्थलों पर प्रसाद, अगरबत्ती, फूल-माला और चादर समेत अन्य सामग्री ले जाने की अनुमति होगी। गृह विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार विदेशों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले सभी यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एटरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से पूर्व RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। गहलोत सरकार के इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है। गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्दोशों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।