Thursday, July 16निर्मीक - निष्पक्ष - विश्वसनीय
Shadow

महाराष्ट्रः स्थानीय निकाय चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, उद्धव ने बुलाई बैठक

मुंबई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के ओबीसी कमिशन की तरफ से  प्रस्तावित निकाय चुनावों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर कोई कदम न उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट बिना पर्याप्त अध्ययन के बनाई गई है। बता दें कि 15 दिसंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता देने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा था कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 27 फीसदी सीटों को दोबारा सामान्य वर्ग से जोड़ा जाए और नई अधिसूचना जारी की जाए।


बता दें कि राज्य सरकार ने दावा किया था कि उसने आरक्षण के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाए हैं। इसी आधार पर राज्य  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। पिछड़ा आयोग यह आरक्षण लागू करने की मांग कर रहा था।