नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को भविष्य के सभी मामलों में सुरक्षा देने के “अभूतपूर्व” आदेश पर “हैरानी” व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दो सप्ताह के भीतर उनकी याचिका पर फैसला करने को कहा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो खुद मामले की सुनवाई करें या इसे किसी अन्य पीठ को सौंपें। सुप्रीम कोर्ट न कहा कि ये मामला अंतरिम आदेश पारित करने वाले को न सौंपे। शीर्ष अदालत ने सैनी को भविष्य के सभी मामलों में सुरक्षा देने के उच्च न्यायालय के आदेश को ‘अभूतपूर्व’ करार दिया।
पीठ ने कहा, “यह अभूतपूर्व आदेश है। भविष्य की कार्रवाई पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? यह चौंकाने वाला है और हम तीनों (न्यायाधीशों) को लगता है कि यह अभूतपूर्व है। इसके लिए सुनवाई की आवश्यकता होगी।”